शिक्षा मंत्रालय, योजना एवं विकास और श्रम संसाधन मंत्रालय (MNSSBY) ने इंटर पास छात्रों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है. इस योजना का नाम “बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना” है। इस योजना के अंतर्गत इंटर पास छात्रों को हर महीने ₹1000 बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना जरुरी है, जिसके बाद उन्हें इस योजना के तहत 2 वर्षों तक हर महीने ₹1000 का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि आप भी इंटर पास छात्र हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं,
इस पोस्ट को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़ें क्योंकि इसमें बेरोजगारी भत्ते के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। कैसे प्राप्त करें लाभ, इसके लिए हमारे पास कौन-कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? और हम बिहार स्वयम सहायता भत्ता योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी नीचे पूरी दी गई है। इस योजना के बारे में और जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
बेरोजगारी भत्ता योजना उद्देश्य
इस PM भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब परिवारों से आए युवाओं को रोजगार मिले और उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। इस योजना के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इंटर पास करने के बाद यदि आप घर पर बैठे हैं और नौकरी पाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप बेरोजगार बैठे हैं। यदि आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी है, तो आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करके इसके लाभ उठा सकते हैं। देश के गरीब युवा अपने जीवन में तरक्की करें और देश का नाम रोशन करें।
बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ
- राज्य सरकार द्वारा 1500 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- सेवा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रोजगार मेले के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है।
- ई-मेल द्वारा नौकरी की सूचना।
- श्रेणी, स्थान, विभाग और वेतन के अनुसार नौकरी ढूंढने की सुविधा मिलेगी।
- इस योजना के तहत सभी बेरोजगार व्यक्तियों को तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जब तक उन्हें किसी भी तरह का रोजगार नहीं मिल जाता।
- 21 से 35 वर्ष उम्र के सभी बेरोजगार लोग इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता योजना का फायदा उठा सकते हैं।
- सरकारी भत्ता राशि के जरिए युवा वर्ग के लोग रोजगार पाने में सक्षम हो सकेंगे।
- यह योजना बेरोजगार युवाओं को आर्थिक समर्थन देने और रोजगार से संबंधित साधन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
बेरोजगारी भत्ता योजना पात्रता
- आवेदक को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरुरी है।
- 18 से 40 वर्ष के युवा बेरोजगारी भत्ते की योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- बेरोजगार युवाओं के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी पेंशन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- 10वीं या 12वीं, ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा, ITI डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से योग्य माने जाएंगे।
- यदि युवा के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है, तो वे आवेदन करने के योग्य हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL सूची में शामिल युवा बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के योग्य होते हैं।
बेरोजगारी भत्ता योजना आवेदन कैसे करे
- बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए इस प्रक्रियाओं का पालन करें:
- सबसे पहले कौशल विकास तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “सेवाएँ” का ऑप्शन देखें और उस पर क्लिक करें।
- अब “ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन” ऑप्शन का चयन करें और क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा जहां “उम्मीदवार पंजीकरण” का विकल्प होगा, उस पर क्लिक करें।
- अब आपको अपने जिले, प्रखंड, ग्राम पंचायत का नाम चुनकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपनी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, शिक्षा, पता आदि को भरना होगा।
- अब आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपका आवेदन कम्पलीट हो जायेगा।