Maiya Samman Yojana List 2025: मंईयां सम्मान योजना नई लाभार्थी सूची जारी

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झारखंड सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘मईया सम्मान योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में, सरकार ने इस योजना की नई लाभार्थी सूची जारी की है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

मईया सम्मान योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और बेसहारा महिलाएं शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इस सहायता से महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर पाएंगी।​

नई लाभार्थी सूची में बदलाव

सरकार ने हाल ही में मईया सम्मान योजना की नई लाभार्थी सूची जारी की है। इसमें कई महिलाओं के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि कुछ नाम हटाए भी गए हैं। यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

किन महिलाओं के नाम हटाए गए?

जांच में पाया गया कि कुछ महिलाएं, जो सरकारी विभागों में कार्यरत हैं या जिनके पति सरकारी कर्मचारी हैं, वे इस योजना का लाभ ले रही थीं। इसके अलावा, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के रूप में काम करने वाली महिलाएं भी लाभार्थी सूची में थीं। सरकार ने ऐसे 60,000 से अधिक अपात्र महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए हैं।​

पात्रता मानदंड

  • महिला की आयु 18 से 50 वृष के बीच होनी चाहिए।
  • वह झारखंड राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए|
  • उसका नाम अंत्योदय या बीपीएल राशन कार्ड में शामिल होना चाहिए।
  • वह विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होनी चाहिए।
  • आवेदिका या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम हो।

लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे जांचें?

  • अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं।
  • वहां के संबंधित अधिकारी से मईया सम्मान योजना की लाभार्थी सूची दिखाने का अनुरोध करें।
  • सूची में अपना नाम, आवेदन संख्या और बैंक खाता विवरण जांचें।​
  • यदि आपका नाम सूची में है, तो आपको हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
  • यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो पंचायत कार्यालय या ब्लॉक अधिकारी से संपर्क करें और अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

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