प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है, यानी प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है। हाल ही में, वर्ष 2025 की नई लाभार्थी सूची जारी की गई है, जिसमें उन किसानों के नाम शामिल हैं जिन्हें आगामी किस्त का लाभ मिलेगा। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि आप इस सूची में अपना नाम कैसे जांच सकते हैं, योजना के पात्रता मानदंड क्या हैं, और यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो आप क्या कदम उठा सकते हैं।
पीएम-किसान योजना
पीएम-किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और कृषि क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
2025 की नई लाभार्थी सूची: कैसे जांचें अपना नाम
सरकार ने वर्ष 2025 की नई लाभार्थी सूची जारी की है, जिसमें उन किसानों के नाम शामिल हैं जो आगामी किस्त के लिए पात्र हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस सूची में है या नहीं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले, योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- मुख्य पृष्ठ पर ‘किसान कॉर्नर’ सेक्शन में ‘लाभार्थी सूची’ (Beneficiary List) विकल्प पर क्लिक करें।
- नए पृष्ठ पर, अपने राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक, और गांव का चयन करें।
- सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, ‘रिपोर्ट प्राप्त करें’ (Get Report) बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, आपके गांव की लाभार्थी सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
- सूची में अपने नाम को खोजें और जांचें कि आप आगामी किस्त के लिए पात्र हैं या नहीं।
पात्रता मानदंड: कौन-कौन हैं योजना के लिए योग्य
- किसान के पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- वे किसान जो संवैधानिक पदों पर हैं, वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, या मेयर हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- जो किसान आयकर दाता हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- केंद्र या राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो अपने संबंधित पेशे का अभ्यास कर रहे हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
2025 की नई लाभार्थी सूची में नाम नहीं है तो क्या करें
- अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी या पटवारी से संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं। वे आपकी सहायता करेंगे और आवश्यक सुधार करेंगे।
- पीएम-किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘किसान कॉर्नर’ में ‘नया किसान पंजीकरण’ (New Farmer Registration) विकल्प का उपयोग करके पुनः आवेदन करें।
- आप पीएम-किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800-115-526 पर कॉल करके अपनी समस्या की जानकारी दे सकते हैं।
- अपनी समस्या को विस्तार से लिखकर pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भेजें।