Kisan Sinchai Pipe Subsidy Yojana: सरकार दे रही सिंचाई पाइप पर 50% सब्सिडी

हमारे देश की केंद्र सरकार किसानो के लिए काफी लाभदायक योजनाए लाती रहती है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारे भी किसानो के हित में योजनाए लागु करती है ऐसे ही राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के किसानो के लिए एक खास स्कीम शुरू की है। जिसे Kisan Sinchai Pipe Subsidy Yojana के नाम से जाना जाता है। 

इस योजना में सरकार की और से किसानो को सिंचाई हेतु पाइप लाइन ख़रीदने पर कुल लागत का 50% अनुदान सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। वर्तमान में स्कीम का लाभ राज्य के हजारों किसान ले रहे है। अगर आप भी अपने खेत में सिंचाई पाइल लाइन करवाना चाहते है तो इसका लाभ ले सकते है। जिसमे आपको सरकार की और से सब्सिडी भी दी जाएगी। आइये जानते है इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते है सब्सिडी कैसे प्राप्त होगी। 

सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी योजना क्या है?

राजस्थान सरकार की और से अपने राज्य के किसानो को खेती में मदद करने के उद्देश्य से हाल ही में सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना में पात्र किसान अपने खेत में सिचाई करने के लिए पाइप लाइन करवाता है तो उसे सरकार की और से सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी पाइप लाइन में लगने वाली लागत के 50% तक होती है। सब्सिडी की मदद से किसान आसानी से अपने खेत में पाइप लाइन करवा सकते है और अपनी फसल को और अच्छी तरह से पैदावार कर सकते है। 

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता

  • सरकार द्वारा चलाई जा रही इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए। 
  • किसान के पास खुद की जमीन होना जरूरी है। 
  • सिचाई पम्प लाइन योजना के अंतर्गत आपके खेत में कुएँ पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट लगा हुआ होना चाहिए, जो काम कर रहा हो।  
  • अगर कोई किसान एक कुएँ या किसी और साधन की मदद से अपने ही अलग अलग खेतो में सिचाई कर रहा है तो उसे एक ही खेत के लिए अनुदान मिलेगा। 
  • अगर आप 2 पाईप लाइन पर अनुदान की मांग करते हैं तो सब्सिडी की राशि अलग अलग हो सकती है।
  • राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानो को दिया जाएगा। 

सरकार दे रही है इतनी सब्सिडी 

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राजस्थान सरकार की और से दी जाने वाली सब्सिडी में अगर कोई किसान 63 मि.मी. या इससें अधिक व्यास के पाइप खरीदने पर एक मीटर पाइप की इकाई लागत का 50% अनुदान प्रदान किया जाता हैं। इसके लिए अधिकतम 15,000/- रुपये निर्धारित हैं। इसके अलावा किसानो को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 18000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। 

राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी योजना में ऐसे करे आवेदन

राज्य में रहने वाला कोई भी किसान जो इस स्कीम का लाभ लेना चाहता है उसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आइये जानते है इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आवेदक किसान को सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना की आधिकारिक वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov. पर जाना होगा। इसके अलावा किसान ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी क्षेत्र के नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा। आवेदन करते समय किसान के पास आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल छः माह से अधिक पुरानी नही हो। सत्यापन के बाद अनुदान की राशि किसान के खाते में जमा हो जाएगी।

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